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कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति-श्री दयाशंकर सिंह


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आज मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षक के पद सृजित किये गये हैं। उ0प्र0 परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (यथा संशोधित) नियमावली, 1980 में मोटरयान निरीक्षक हेतु उपबन्ध किये गये हैं। उक्त नियमावली में ही अपेक्षित संशोधन करते हुए सहायक मोटरयान निरीक्षक के नवसृजित 351 पदांे हेतु उपबंध किये जाने के संबंध में उ0प्र0 परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। उ0प्र0 परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के उपरांत प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षकों की भर्ती/चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि अगस्त, 2016 द्वारा सृजित संभागीय अधिकारी के पद पर दिसम्बर, 2024 द्वारा सृजित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के 36 पद जुलाई, 2025 द्वारा सृजित उप परिवहन आयुक्त के 03 पद, प्रति परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त हेतु प्रधान सहायक एवं आशुलिपि के 01-01 पद  के सृजन के उपरांत सृजित पदों के विधिक स्परूप हेतु पदों की प्रास्थिति को विधि मान्यता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देश सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी। प्र्रवर्तन कार्य हेतु अधिक कार्मिकों की उपलब्धता होने से विभाग राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूर्ण करने में समर्थ होगा। फील्ड स्तर पर परिक्षेत्र का पुनर्गठन करते हुए वर्तमान में प्रभावी 06 परिक्षेत्र में वृद्धि कर तीन नये परिक्षेत्र गोरखपुर, बुन्देलखण्ड (झांसी) एवं अयोध्या के गठन से विभागीय कार्यों का बेहतर अनुश्रवण तथा बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। राजकीय सेवाओं में पदों की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे। नये परिक्षेत्रों के गठन से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
विषयः- (1) राजस्व में अभिवृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन किये जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित, 2025) की धारा-4 की उपधारा (1-क) एवं उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्गत एवं समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचनाएं निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 (यथासंशोधित, 2025) के क्रम में शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क में छूट दिए जाने सम्बन्धी निर्गत अधिसूचना के प्रख्यापन पर कार्याेत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
(3) परिवहन विभाग के अंर्तगत फेसलेस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में परिवहन विभाग की 04 सेवाओं-ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन को चलाने की अनुमति, पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण (रिटेंशन) एवं गैर उपयोग सूचना परमिट सम्बन्धी उपबंध किये जाने के संबंध में।
परिवहन मंत्री ने बताया कि हल्के व्यावसायिक यात्री वाहनों यथा-दो पहिया, तीन पहिया वाहन एवं मोटर कैब/मैक्सी कैब, हल्के माल वाहनों (7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार वाले वाहन), एवं निर्माण उपस्कर वाहनों पर एकमुश्त कर व्यवस्था लागू करने हेतु कर की दर का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथासंशोधित 2025) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नवीन अधिसूचना जारी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 (यथासंशोधित 2025) के क्रम में नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में प्रदेश में क्रयकृत और पंजीकृत शुद्ध विद्युत वाहनों हेतु पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में शतप्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु समदिनांकित दो अधिसूचनायें दिनांक 05.11.2025 निर्गत की गई है। उक्त शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु उपरोक्तानुसार अवधि के लिए पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने हेतु कार्याेत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।
जनसामान्य को सुगम शासकीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की 4 सेवाओं-ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त करना, पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण एवं गैर-उपयोग सूचना परमिट को फेसलेस मोड में लाइव किया जाना है। इन सेवाओं को फेसलेस मोड में लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 में यथास्थान संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 का प्रख्यापन किया गया।

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